क्या है ‘हिट एंड रन’ का नया कानून, क्यों विरोध कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर?

एक जनवरी से देशभर में ट्रक और बस ड्राईवरों समेत वाणिज्यिक वाहनों के चालक हिट एंड रन नए कानून का विरोध कर रहे हैं।

वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं जिससे देशभर में यातायात सुविधाएं बाधित हुई हैं। 

ट्रक और बस ड्राईवर केंद्र सरकार के  Hit And Run New Law  कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें 10 साल तक की जेल और सात लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है.

नए कानून के खिलाफ देशभर में चक्काजाम की स्थिति बन गई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में ट्रक व अन्य वाहनों के चालकों ने सड़क पर हड़ताल करके प्रदर्शन किया।

हड़ताल के चलते देश के कई जिलों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार करने वाले लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा है। 

नए कानून के अंतर्गत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को टक्कर मारकर या कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल के साथ 7 लाख रुपये का जुर्माना भी हो सकता है।  पहले ऐसे मामलों में सिर्फ दो साल की जेल का प्रावधान था।

भारत में आपराधिक क़ानूनों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इनमें सड़क दुर्घटना से संबन्धित हिट एंड रन कानून में भी बदलाव शामिल हैं।  

देश में हर वर्ष 50 हज़ार से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में समय पर अस्पताल नहीं पहुँचने के कारण मर जाते हैं। इसलिए Hit And Run New Law  के प्रावधानों को कड़ा बनाकर लोगों को संदेश देने का कार्य किया गया है।

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